संवाददाता - अमरेंद्र सिंह बिट्टू ( गोड्डा, झारखंड )
गोड्डा : झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से एलईडी जागरूकता वैन को उप विकास आयुक्त स्मिता टोप्पो, जिला परिवहन पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कंचन कुमारी भुदोलिया, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आलोक वरण केसरी, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी मोनिका बास्की, जिला खेल पदाधिकारी गोड्डा डॉ० प्राण महतो सहित अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस मौके पर उप विकास आयुक्त स्मिता टोप्पो ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत किया है, यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए आगामी 03 से 10 अगस्त तक सभी पंचायत सचिवालयों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में शिविर लगेगा। इस योजना के तहत लक्ष्य अनुरूप महिलाएं जुड़ें, इसके लिए जागरूकता व पात्रता की जानकारी के लिए एलईडी जागरूकता वैन को रवाना किया गया है। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण कर योजना के प्रति आम जनों को जागरूक करेगी।
*क्या है झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना*
21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह एक हजार की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक विभाग द्वारा बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट की जाएगी।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता का पासबुक, आवेदिका का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, मोबाईल नम्बर, आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, पात्रता संबंधी घोषणा पत्र अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी। वहीं रजिस्ट्रेशन हेतु ओटीपी के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।
"झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के लाभुकों के लिए लाभुक झारखंड की निवासी हों। आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर 2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा। आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो। आवेदिका का आधार कार्ड हो। आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/ पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/ के-ऑयल राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।
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