संवाददाता : गोड्डा, झारखंड 


झारखंड के गोड्डा जिले में बैंकिंग नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। ठाकुरगंगटी प्रखंड के बस्ता गांव की आबुआ आवास योजना लाभार्थी कलावती देवी की मृत्यु के बाद बैंक कर्मियों और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ललन मंडल के मिलीभगत से मृत महिला के खाते से फर्जीवाड़ा कर पैसों की निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है। 




कलावती देवी ने योजना की पहली किस्त से आवास का निर्माण शुरू किया था। 30 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हो गई। विभाग ने दूसरी किस्त के 50 हजार रुपये उनके खाते में जमा कर दिए।


खाड़ीबगीचा स्थित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ललन मंडल ने मृतिका के खाते से कई बार पैसे निकाले। 14 फरवरी 2025 को 30 हजार रुपये, 29 मार्च को 22 हजार रुपये और 4 जुलाई को 6,500 रुपये निकाले गए।


बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया कि 29 मार्च 2025 को कलावती देवी ने स्वयं श्री पुर बैंक शाखा आकर पैसे निकाले। जबकि उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र 22 जनवरी 2025 को जारी हो चुका था।




मृतिका के पति पारस रविदास ने बताया कि खाते से निकाले गए पैसे उन्हें किसी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भिजवा दिया गया था। और उन्होंने इस राशि से घर का निर्माण कार्य भी करवाया है।


श्रीपुर बाजार एसबीआई शाखा प्रबंधक अमित कुमार झा ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। वरीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सीएसपी संचालक का आईडी तत्काल बंद कर दिया गया है।

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