गोड्डा : जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित राजाभिठा थाना क्षेत्र के भालगोडा, डुमरिया निवासी जीतन मोदी को दोषी पाकर धारा 376 (1) के अपराध में 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। वहीं धारा 506 भादवि के अपराध में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी।
अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को पुनर्वास के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया। 20 सितंबर 23 को दर्ज प्राथमिकी में 24 वर्षीया विवाहिता ने कहा था कि तीन सितंबर 23 की रात आठ बजे बह घर के बगल में शौच के लिए गई थी। इस दौरान रास्ते में जीतन मोदी से मुलाकात हो गई। जीतन मोदी ने महिला का हाथ पकड़कर जबरने बारी में ले गया। वहां ले जाकर हल्ला करने पर जान मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद गाली-गलौज करते हुए धमकी दिया कि अगर यह बात को बताया जो उसे और पति को जान से मार देंगे। यह बात पीड़िता ने किसी को नहीं बताई। इसके बाद 20 सितंबर 23 को घटना से संबंधित आवेदन राजाभिठा थाना में दिया। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष दस गवाहों का परीक्षण कराया गया।
उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपित को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को प्रतिकर मुआवजा स्कीम के तहत पीड़िता के पुर्नवास एवं आर्थिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकार, गोड्डा को अग्रसारित किया गया। निर्णय की एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाही हेतु भेजने का आदेश दिया गया।
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