हत्याकर शव छिपाने के दो आरोपितों को आजीवन कारावास 



गोड्डा : जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने हत्या कर शव को छिपाने के दो आरोपियों महागामा थाना क्षेत्र के बेलटिकरी निवासी सीताराम मंडल एवं पटवारी मुर्मू को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी। जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को पुर्नवास के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया।



 महागामा थाना में 24 जनवरी 19 को दर्ज प्राथमिकी में बेलटिकरी निवासी अनिल कुमार मंडल ने कहा था कि 23 जनवरी 19 को तीन बजे पिताजी डोमन मंडल को पथरकानी बाजार में बैंगन बेचने के लिए पहुंचाकर आये। 6:30 बजे पिताजी घर लौटकर आये और यह कहकर घर से निकल गये कि तुरंत घर लौट रहा हूं। इसके बाद रात भर पिताजी घर वापस नहीं लौटे। सुबह सात बजे मुसहरी टोला के लोगों ने बताया कि मृतक डोमन मंडल सौतारी पीने के लिए गया था। गांव के लोगों ने सौतारी में भी खोजा लेकिन नहीं मिला। 





बाद में ग्रामीणों ने बताया कि बबुरिया बांध के पास सर कटी लाश है। जब वहां गया तो पता चला कि वह शव डोमन मंडल का ही था, उसका सर व धड़ अलग था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने बेलटिकरी निवासी पटवारी मुर्मू व सीताराम मंडल को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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