गोड्डा : सोमवार को अभिहित अधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी जे०सी० विनीता केरकेट्टा के निदेशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर के द्वारा विसुआ संक्रांति के अवसर पर बसंतराय पोखर पर लगने वाले मेले में लगाये जा रहे विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान यथा होटल, नास्ता दुकान, मिष्ठान भण्डार, ठेला-खोमचे, फास्ट फूट इत्यादि दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि होटल एवं फास्ट फूड के दुकानों पर अखाद्य रंगों का प्रयोग जलेबी इत्यादि बनाने में किया जा रहा था। अखाद्य रंगों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानि
कारक है। ऐसे सभी अखाद्य रंगों के पैकेट को जब्त किया गया और इससे निर्मित जलेबी, चटनी इत्यादि को नष्ट किया गया। दोबारा इस प्रकार का अखाद्य रंगों का प्रयोग नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गयी। इसके स्थान के पर FSSAI द्वारा अनुमोदित खाद्य रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। मिष्ठान भण्डारों में जाँच में रसगुल्ला में स्टार्च की मात्रा मानक से अधिक पाया गया। सभी को गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिये गये। कुछ मिष्ठान भण्डारों से गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूना भी लिया गया जिसे राँची स्थित राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला भेजा जायेगा। फास्ट फूड की कुछ दुकानों में बिना निर्माण तिथि के टोनेटो सॉस का प्रयोग किया जा रहा था उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया तथा भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी गयी। मेला परिसर में छोटे-छोटे गुमटी में प्रतिबंधित पान मसाला, गुटका इत्यादि बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिबंधित समानों को जब्त करते हुए कोटपा एक्ट के तहत 200 रू० का जुर्माना किया गया। मेला परिसर में स्थित सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय चाहे व शरबत / पानी / कोल्ड ड्रिंक विक्रेता, आईसक्रीम विक्रेता ठेला खोमचा इत्यादि क्यो न हो सभी को FSSAI द्वारा निर्गत फूड लाईसेंस अवश्य ले गोड्डा जिला के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय मैं फूड लाईसेंस कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इसकी सूचना माईकिंग अथवा अखबार के माध्यम से कैम्प के एक दो दिन के पहले दे दी जायेगी।
Post a Comment