झारखंड में रामगढ़ के कांग्रेस विधायक ममता देवी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गोला थाना क्षेत्र मे गोली कांड मामले के तहत दोषी करार ठहराया है. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. आपको बता दें कि विधायक ममता देवी को हजारीबाग जेल में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है. गोलीकांड में ममता देवी सहित 13 आरोपी को दोषी करार दिया गया है. और सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.
आइए आपको पूरा मामला बताते हैं. कोर्ट ने जिस मामले में ममता देवी को दोषी करार दिया है, 20 अगस्त 2016 का है. बता दें कि रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में लोग कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे. और इसी प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे. जिसके बाद अपनी आत्मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कई लोगों की मौत भी हुई थी. और करीबन 24 लोग घायल हुए थे.
इस मामले में ममता देवी को दोषी ठहराया गया है. सजा की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी सरकार की ओर से मुकदमा लड़ रहे हैं अधिवक्ता ने साफ किया है कि सभी आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का आग्रह करेंगे. अदालत ने कई धाराओं के तहत ममता देवी को दोषी करार ठहराया है जिससे लंबी सजा की उम्मीद जताई जा रही है.
आपको बताते चलें कि साल 2019 के विधानसभा में पहली बार कांग्रेस टिकट से निर्वाचित ममता देवी को अगर 2 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो कानून के मुताबिक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 दिसंबर को ममता देवी को क्या सजा सुनाई जाएगी।
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