मोबाइल ग्रुप एडमिन और यूजर्स आदर्श आचार संहिता का करें पालन, आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो आदि पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई : एसडीओ
गोड्डा : आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता एवं अन्य बिंदुओं पर वार्ता हेतु सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा, बैजनाथ उरांव की अध्यक्षता में
सभी राजनीतिक दलो के साथ बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक के दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है, कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसे संबधित प्रत्याशी व राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो को बताया कि आर्दश आचार संहिता जिले में प्रभावी है इस दौरान किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार का पार्टी कार्य, प्रचार-प्रसार व अन्य चुनावी गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। जिनका मॉनिटरिंग जिला स्तरीय व अनुमंडल के गठित कोषांगों, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा की जा रही है।
उन्होंने कहा की आर्दश आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो इसका सभी राजनीतिक पार्टियों को विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया।
बैठक में निर्देश दिया गया की लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक है। इस दौरान कोई भी उम्म्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें ना करें। एसडीओ ने कहा कि चुनाव आयोग ने सी-विजिल के नाम से मोबाइल एप शुरू किया है। इस एप पर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कहीं हो रही है तो उसकी फोटो खिंच कर भेज सकता है, जिस पर सौ मिनट में कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी शुरू कर दिया गया है। जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी ली जा सकती है। बैठक में बताया गया कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाऊडस्पीकर बजाने आदि की प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी।
राजनीतिक दलों को बैनर, पोस्टर व अन्य सामग्रियों तथा मीडिया में प्रकाशन के लिए मीडिया/एमसीएमसी कोषांग से अनुमति लेना आवश्यक है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि आमतौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल साइट्स पर राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार और दूसरे विरोधी प्रत्याशी की बुराई करने वाले मैसेज की संख्या बढ़ जाती है।
अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने सभी मोबाइल ग्रुप एडमिन और यूजर्स को निर्देश दिया है कि ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। ग्रुप में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो नहीं डालें। अगर कोई नियम के विरुद्ध पोस्ट करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि प्रचार-प्रसार में जो भी खर्च किया जाएगा। उसका ब्यौरा व्यय लेखा कोषांग में जमा करायेगें। उन्होंने कहा कि नकारात्मक प्रचार-प्रसार व बिना प्रेस के नाम का बैनर, पोस्टर, आदि का मुद्रण नहीं कराएगें, लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से संपादन एवं आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन को लेकर अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश उपस्थित सदस्यों को दिए गए।
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