★कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों पर हुई कार्रवाई .
★★ प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वाले से ₹1800 जुर्माना वसुली की गई.
महागामा | बुधवार को जिला उपायुक्त जीशान कमर व महागामा अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भवनिया के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण सेल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा बोआरीजोर चौक एवं घोरिचक् चौक मे संयुक्त करवाई की गयी. जिसके तहत निम्न करवाई की गयी. जिला तंबाकू नियंत्रण शंभू गोस्वामी ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला बिक्री मे रोकथाम ,तंबाकू एवं तंबाकू जनित पदार्थों के बिक्री का
रोकथाम,सार्वजनिक स्थानों मे धूम्रपान रोकथाम , खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू जनित पदार्थों के बिक्री पर रोकथाम,खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर ने कहा कि खाद्य पदार्थों मे हानिकारक रंगो के प्रयोग रोकने के लिए ,खाद्य पदार्थों मे मिलावट रोकने , होटलो एवं दुकानों मे स्वछता रखने के लिए कहा गया. दर्जनों दुकानों को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया . साथ ही उन्हे फूड लाइसेंस लेने,
दुकानों मे सफाई रखने एवं मिलावटी नहीं करने के लिए हिदायत दी गई. कोटपा एक्ट के तहत 9 दुकानों से प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वाले से ₹1800 जुर्माना वसुली की गई.
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